नई दिल्ली, अप्रैल 21 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 31 ए के तहत नियम नहीं बनाने पर दिल्ली के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया। इस मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना शिकायत दाखिल की गई है। न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वह मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को पेश होकर जवाब दें। दरअसल उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने 16 अगस्त 2024 को आदेश दिया था कि छह महीने के भीतर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 31 ए के तहत नियम बनाए जाएं। सभी नियोक्ताओं को कर्मचारियों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा जाए। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने पीठ को बताया छह महीने ...
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