काशीपुर, अक्टूबर 8 -- काशीपुर, संवाददाता। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज गब्र्याल की अदालत ने मोहल्ला अल्लीखां बवाल मामले में आठ आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। बीते 21 सितंबर को मोहल्ला अल्लीखां में बिना अनुमति निकाले जा रहे जुलूस के दौरान बवाल हो गया था। इस दौरान जुलूस रोकने पर एसएसआई के साथ हाथापाई व पुलिस के सरकारी वाहन पर पथराव किया गया था। मामले में कई नामजद समेत 400-500 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 191(2), 191(3), 121(1), 132, 221, 352, 351(2) समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इस मामले के आरोपी दानिश चौधरी, मोहम्मद सुहैल, कामरान, अब्बास उर्फ एमए राहुल, जुबैर आलम, अरमान अली, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद दानिश के अधिवक्ता मुजीब अहमद मोहम्मद अलीम ने जमानत प्रार्थना पत्र अदालत में प्रस्तुत किए। जमानत का जिला शासकी...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.