अल्मोड़ा, फरवरी 20 -- अल्मोड़ा। यूपीसीएल ने बिना जांच पड़ताल किए एक उपभोक्ता को सवा लाख रुपये से ऊपर का बिल थमा दिया। मामला आयोग पहुंचा तो यूपीसीएल की खामी मिली। इस पर आयोग ने यूपीसीएल को बिल वापस लेने के साथ क्षतिपूर्ति और वाद व्यय लगाने के आदेश दिए हैं। परिवादी के अधिवक्ता आजाद खान ने मामले में जिरह की। बताया कि परिवादी बद्री विशाल अग्रवाल निवासी बक्शीखोला मालरोड अल्मोड़ा ने अधिशाषी अभियंता यूपीसीलए अल्मोड़ा के खिलाफ वाद दायर किया था। कहना था कि उनके घर का बिजली बिल हर माह करीब 2000 से 2200 रुपये आता था। जिसका समय से भुगतान कर दिया जाता था। लेकिन अक्तूबर 2021 में 25 हजार और दिसम्बर 2121 में एक लाख 30 हजार 270 रुपये बिल थमा दिया गया। 27 दिसम्बर 2021 को इसकी शिकायत कार्यालय में की गई। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा उन्हें कनेक्शन काटने की ध...