नई दिल्ली, फरवरी 6 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि वह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) में रिक्त पदों को भरने के मुद्दे पर एक तथ्यात्मक हलफनामा दाखिल करे। इस हलफनामे में नियुक्ति प्रक्रिया के विवरण के साथ-साथ नियुक्ति निर्धारण के तय समय का उल्लेख भी होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अवर सचिव द्वारा दाखिल की गई प्रगति रिपोर्ट बेबुनियाद व अस्पष्ट है। पीठ ने कहा कि इसमें यह नहीं बताया गया है कि मंत्रालय ने नियुक्ति प्रक्रिया कब शुरू की। प्रक्रिया के अलग-अलग स्तर क्या हैं। उक्त प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह कहां तक पहुंची है। पीठ ने कहा की प्रतिवादी केंद्र सरकर एक बेहतर हलफनामा दाखिल करे। इस मामले में ...
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