शामली, मार्च 18 -- न्यायालय ने पांच अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2019 और 2020 में थाना गढ़ी पुख्ता पर रमेश उर्फ भंडारी निवासी गांव दुल्ला खेड़ी के विरुद्ध अवैध शराब के दो अलग अलग मुकदमें दर्ज हुए थे। मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को दोनों मुकदमों में न्यायालय उठने तक के कारावास और 55 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2005 में थाना झिंझाना पर धर्मवीर निवासी डेरा बक्शीश थाना झिंझाना के विरुद्ध अवैध शराब का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 1997 में थाना झिंझाना पर सतीश निवासी गांव ममपुर थाना थाना भवन के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दो...