श्रावस्ती, फरवरी 21 -- श्रावस्ती। अलग अलग मामलों में न्यायालय की ओर से तीन दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया गया। 2011 में कोतवाली भिनगा में दर्ज आर्म्स एक्ट मामले के दोषी बबलू कहार पुत्र भूरे निवासी मोहल्ला मछली बाजार भिनगा पर न्यायालय ने 500 रुपये का अर्थदंड लगाया। इसी तरह 1999 में इकौना में पंजीकृत चाकू बरामदगी मामले क दोषी रामसजन पुत्र मायाराम निवासी छोटी बगिया पर 500 रुपये का जुर्माना लगा। इसी तरह 2003 में चोरी की योजना बनाते पकड़े गए आरोपी राम सजन को 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.