शामली, जनवरी 28 -- चोरी समेत अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई गई। वर्ष 2001 में शामली कोतवाली पर सुशील निवासी बलवा खेड़ी थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को कैराना स्थित कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2002 में शामली कोतवाली पर चांदवीर निवासी गांव सिलावर थाना आदर्शमंडी के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे जेल में बिताई अवधि के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इनके अलावा 2014 में शामली कोतवाली पर आसिफ निवासी मोहल्ला पंसारियान के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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