शामली, जनवरी 12 -- न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2017 में थाना गढ़ीपुख्ता पर विजयपाल निवासी गांव मस्तगढ थाना थानाभवन के विरुद्ध अवैध शराब बरामदगी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को न्यायालय ने दोषी को न्यायालय उठने तक की अवधि और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2025 में कैराना कोतवाली पर अहसान उर्फ अपुन निवासी गांव मन्नामाजरा के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे न्यायालय ने जेल में बिताई अवधि के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2025 में रेलवे पुलिस थाना शामली पर मुदस्सिर निवासी मोहल्ला पंसारियान शामली के विरुद्ध रेलवे संपत्ति पर कब्जा करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और ...