बस्ती, अप्रैल 30 -- बस्ती। 27 साल पुराने मामले में अध्यापक का वेतन भुगतान नहीं करने पर सिविल जज जूनियर डिवीजन सोनाली मिश्रा की अदालत ने जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय भवन की भूमि को कुर्क करने का आदेश दिया है। अदालत अमीन रजवंत सिंह को कुर्की की रिपोर्ट आठ मई 2025 तक न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अयोध्या जनपद के सोहावल निवासी चंद्रशेखर सिंह की नेशनल इंटर कॉलेज हर्रैया में अर्थशास्त्र प्रवक्ता पद पर 1991 में नियुक्ति हुई थी। चंद्रशेखर सिंह के अलावा पांच अन्य अध्यापकों को भी नियुक्ति हुई थी। किसी को वेतन नहीं दिया गया। हालांकि बाद में पांच अध्यापकों को वेतन दिया जाने लगा। चंद्रशेखर सिंह को वेतन नहीं मिला। चंद्रशेखर ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में वर्ष 1998 में मुकदमा दाखिल कर दिया। 24 जनवरी 2005 को उनके पक्ष में डिग्...
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