गाजीपुर, जनवरी 19 -- गाजीपुर। जिला कारागार में सिद्धदोश बन्दी रवि प्रताप सिंह उर्फ धाकड़ सिंह पुत्र शिवबरन सिंह को न्यायालय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने 05 वर्ष के कारावास और 15,500 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई थी। अर्थदण्ड न जमा होने पर उन्हें अतिरिक्त 08 माह 22 दिन का कारावास काटना पड़ा। उक्त बन्दी अपनी मूल सजा 13 जनवरी को पूर्ण कर चुका था, लेकिन अर्थदण्ड बकाया होने के कारण कारागार में ही बंद था। अधीक्षक जिला कारागार जगदम्बा प्रसाद दुबे, कारापाल शेषनाथ यादव, उपकारापाल राजेश कुमार के अथक प्रयासों से भारत की एल्टेरान मानवाधिकार परिषद के जिलाध्यक्ष एडवोकेट राघवेन्द्र शाहू ने न्यायालय में 15,500 जमा कराया। इस कार्रवाई के बाद रवि प्रताप सिंह सोमवार को जिला कारागार से रिहा कर दिया गया।
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