धनबाद, जनवरी 8 -- धनबाद, प्रतिनिधि। ट्रेनों का आवागमन बाधित करने के मामले में छह माह की सजा और दो हजार रुपए जुर्माने के विरुद्ध निरसा विधायक अरूप चटर्जी सहित 10 लोगों ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को बहस का निर्देश दिया। रेलवे के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी गौरव खुराना की अदालत ने 21 दिसंबर-2020 को पूर्व विधायक निरसा अरूप चटर्जी, मुहिज खान, राजू खान, शिव कुमार भगत, शंकर प्रसाद सिंह, शेरू खान, अनुपम मजूमदार, बादल चंद्र बाउरी, शांतू चटर्जी उर्फ दीपक चटर्जी और मुन्ना यादव को छह माह की कैद और दो हजार जुर्माने से दंडित किया था।

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