भागलपुर, नवम्बर 20 -- अररिया, विधि संवाददाता। दहेज में बाइक नहीं मिलने पर जहर देकर पत्नी की हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे - 04 रवि कुमार ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा के अलावा 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी पति को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाला कार्तिक साहनी उर्फ सूरजु साहनी जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के टिकुलिया बस्ती निवासी सत्य नारायण साहनी का बेटा है। घटना 12 जनवरी 2022 की सुबह की है। आरोप था कि पति ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पत्नी को जहर देकर फिर गला दबाकर हत्या कर दी। बताया गया कि कार्तिक की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सात वर्ष पहले उसी बस्ती की सरस्वती देवी के साथ हुई थी। सरकार...