अररिया, दिसम्बर 16 -- अररिया, विधि संवाददाता। 117 लीटर नेपाली देशी शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने आरोपी को 05 साल की सज़ा सुनाई है। वही, आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नही करने पर 06 माह का साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। यह सजा उत्पाद स्पेशल 1434/2024 अररिया मद्य निषेध थाना कांड संख्या 137/2024 में दिया गया है। सज़ा पाने वाला जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के धमधा वार्ड 12 का रहने वाला 35 वर्षीय शिव लाल राय पिता जानू राय है। सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने संयुक्त रूप से बताया कि घटना 30 मार्च 2024 को रात्रि 02 बजकर 40 मिनट की है। गुप्त...
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