सुपौल, जुलाई 15 -- अररिया, विधि संवाददाता। जाति सूचक गाली गलौज करने का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे-01 सह एससी/एसटी एक्ट के स्पेशल जज मनोज कुमार तिवारी ने एक महिला सहित तीन को सज़ा सुनाई है। दोनो पुरुषों को तीन-तीन वर्ष व महिला को एक वर्ष की सज़ा हुई है। तीनो आरोपियों को जुर्माना भी लगाया गया है। तीन-तीन वर्ष सज़ा पाने वालों में 49 वर्षीय मो असरफ व 51 वर्षीय दोनो पिता स्व कमरुद्दीन जिले के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र के धामा वार्ड 10 के रहनेवाले है। वही एक वर्ष सज़ा पाने वाली 41 वर्षीय महिला बीबी मुर्शीदा पति मो मीरशद रानीगंज प्रखंड क्षेत्र के धामा वार्ड 10 के रहनेवाली है। सरकार की ओर से एससी/एसटी एक्ट के स्पेशल कलानंद राम व सूचक के अधिवक्ता प्रणव कुमार वर्मा ने बताया कि घटना नौ दिसंबर 2000 की शाम की है। धामा गांव के रहन सूचक चंद्रभूषण पासवान ...
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