अयोध्या, अगस्त 31 -- अयोध्या संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवानी जायसवाल की अदालत ने राम जन्मभूमि थाना पुलिस की ओर से जाली नोट के कारोबार के आरोप में गिरफ्तार युवक की जमानत मंजूर की है। आरोपित पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता यूपी बार काउंसिल अनुशासन समिति के सदस्य मोहम्मद आरिफ ने पैरवी किया। जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के पश्चात तर्क दिया कि वह निर्दोष है। पुलिस ने उसे बेवजह गिरफ्तार कर 26 जुलाई से ही थाना में बैठाये रखा उसके भाई ने 29 जुलाई को एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर स्थानीय पुलिस से शिकायत किया था। रिमांड के समय तृतीय एसीजेएम ने आरोपित का मेडिकल कराने का आदेश दिया था। मेडिकल रिर्पोट में उसके शरीर में चोट का निशान था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 31 जुलाई को समय 3.30 बजे थाना रामजन्मभूमि के दरोगा रजनीश कुमार पाण्डेय को सूचना ...