अंबेडकर नगर, मई 18 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। औषधि आयुक्त ने मेडिकल स्टोरों पर फार्म 35 की एक निरीक्षण पुस्तिका रखने का निर्देश दवा व्यवसाइयों को दिया है। इसके पहले फार्म 35 पर दवा की दुकानों का निरीक्षण किया जाता था, जो ड्रग नियामों के विरुद्ध था। ड्रग एसोसिएशन जिलाध्यक्ष राम रतन वर्मा ने बताया कि औषधि निरीक्षक द्वारा पूर्व में फार्म 35 पर दवा की दुकानों का निरीक्षण किया जाता था। इसके संबंध में यूनियन द्वारा कई बार शासन व विभाग को अवगत कराया था कि डीआई द्वारा जिस फार्म पर दुकानों का निरीक्षण किया जाता है वह गलत व ड्रग नियमों के खिलाफ है। मनमाने तरीके से बिना क्रमांकित फार्म 35 का प्रयोग करके दवा व्यापारियों का खूब शोषण किया जाता था। अब नये आदेश में ड्रग एन्ड कास्मेटिक एक्ट 1940 के तहत फार्म 35 की एक बुकलेट दवा व्यवसायी को अपने प्रतिष्ठान...
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