नई दिल्ली, फरवरी 21 -- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ घोषणाओं को अवैध करार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी लॉ के तहत दुनिया भर के कई देशों पर टैरिफ लगाया था। हालांकि, इससे अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी पर बुरा असर पर पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति चिढ़ गए। उन्होंने 10 प्रतिशत का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। बता दें, यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में मिड-टर्म चुनाव इसी साल के अंत में होंगे। यह भी पढ़ें- 5 दिन में 18% चढ़ा टाटा ग्रुप का यह धाकड़ स्टॉक, क्या है इस तेजी की वजह?कौन से नियम का उपयोग कर रहे हैं ट्रंप? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 से इस फैसले को सुनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 से टैरिफ का ऐलान करना शुरू किया था। तब उन्होंने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकनॉमिक पावर एक्ट (Int...
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