गौरीगंज, जनवरी 29 -- अमेठी। हत्या के तीन अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सश्रम आजीवन कारावास के साथ ही 55 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। तीन वर्ष पूर्व 10 दिसम्बर 2021 को रौजा निवासी रविन्द्र प्रताप पाण्डेय ने अपने पुत्र की हत्या का मुकदमा गौरीगंज कोतवाली में दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने 19 दिसम्बर 2021 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। आपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी किया। जिसके बाद दोष सिद्ध होने पर माननीय न्यायालय एएसजे सुलतानपुर द्वारा मंगलवार को हत्या के तीनों अभियुक्तों खेमचन्द्र तिवारी उर्फ गब्बर, अंकित तिवारी व अक्षय तिवारी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...