गौरीगंज, अप्रैल 12 -- गौरीगंज। बाल विवाह को रोकने के लिए शुक्रवार को क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय धनीजलालपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर गौरव श्रीवास्तव व उनकी टीम द्वारा बच्चों को बताया गया कि लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह को अपराध माना जाता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दो साल की सजा और एक लाख जुर्माने का प्रावधान है। प्रधानाचार्य जानवी देवी गुप्ता व सहायक अध्यापिका अनुपम पांडे मौजूद रही।

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