नई दिल्ली, फरवरी 11 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। रेलवे बोर्ड ने अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। नौ फरवरी को जारी नए आदेश में उक्त प्रीमियम ट्रेनों में भी इमरजेंसी कोटा (वाईआईपी कोटा) की सुविधा बहाल कर दी गई है। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में (जनवरी 2026 के नियमों के अनुसार) इन ट्रेनों में केवल लेडीज, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग कोटा ही रखा गया था ताकि टिकट प्रणाली पारदर्शी रहे। लेकिन, यात्रियों की भारी मांग और आपातकालीन जरूरतों (जैसे मेडिकल इमरजेंसी या सरकारी ड्यूटी) को देखते हुए अब इसे लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अलग-अलग ट्रेनों और श्रेणियों के लिए बर्थ की संख्या तय की गई है। अमृत भारत एक्सप्रेस में यह कोटा उन ट्रेनों में लागू होगा जिनमें सात या उससे अधिक स्ली...
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