नई दिल्ली, नवम्बर 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने कट्टरपंथी उपदेशक और खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सिंह से कहा कि वह अपनी याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर करें। शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट से छह सप्ताह में उनकी याचिका पर निर्णय लेने को कहा। 'वारिस पंजाब दे' संगठन का प्रमुख सिंह वर्तमान में रासुका के तहत नौ सहयोगियों के साथ असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है।

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