बुलंदशहर, जून 2 -- अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-चतुर्थ प्रमोद कुमार गुप्ता के न्यायालय ने नवंबर 2023 में नगर कोतवाली क्षेत्र में हुए अमित हत्याकांड में अभियुक्त दंपति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त दंपति ने अमित को घर बुलाकर उसकी सुएँ से गोदकर हत्या करने के बाद शव को एक खेत में डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया था। न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर 50-50 हज़ार का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन कुमार त्यागी ने बताया कि 11 नवंबर 2023 को नगर कोतवाली में वादी मुकदमा मेघराज सिंह निवासी नयागांव धमैड़ा अड्डा ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका पुत्र अमित मोबाइल की दुकान करता था। 9 नवंबर 2023 की देर शाम उनके पुत्र के फोन पर एक कॉल आई, जिसके बाद अमित घर से अपना फोन लेकर चला गया था। देर रात तक पुत्र के वापस न आन...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.