वाराणसी, जनवरी 5 -- वाराणसी, संवाददाता। चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में सुनवाई के दौरान विवेचक द्वारा आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत न किए जाने पर अभियोजन पक्ष ने समय की मांग की। इस पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए सात जनवरी की तिथि निर्धारित की। सुनवाई के दौरान अमिताभ ठाकुर की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता अंबरीष सिंह भोला ने बीते नौ दिसंबर को चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें अंबरीष सिंह पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के...