वाराणसी, दिसम्बर 24 -- वाराणसी, संवाददाता। चौक थाने में दर्ज मुकदमे में आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की लोअर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मंगलवार को सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी गई। उनके अधिवक्ता अनुज यादव ने जमानत अर्जी दाखिल की। बताया कि चूंकि यह मामला सत्र न्यायालय में परीक्षणीय था। इसके चलते लोअर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जमानत के लिए प्रभारी जिला जज नितिन पांडेय की अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी गई है। इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने दो जनवरी की तिथि नियत की है। बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं वीडीए बोर्ड के सदस्य अम्बरीश सिंह भोला ने चौक थाने में बीते 8 दिसम्बर को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ...