नई दिल्ली, जुलाई 28 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले में आरोपी आप विधायक अमानतुल्लाह खान और दस अन्य के खिलाफ सोमवार को भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह की अदालत ने खान और महबूब आलम के खिलाफ भ्रष्टाचार और साजिश के आरोप तय किए हैं, जबकि अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई हैं। प्राथमिकी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए खान ने मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था। इन पर तय किए गए आरोप कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान, महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफिउस्सन खान, इमरान अली, मोहम्मद अहरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मनन...
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