छपरा, दिसम्बर 23 -- छपरा कोर्ट का बड़ा फैसला पति- पत्नी पर 20-20 हजार रुपया का जुर्माना भी लगा छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा कोर्ट ने अमनौर थाना क्षेत्र के शेखपुरा डीह गांव में हुए महिला हत्याकांड में बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वादश अंजनी कुमार गोंड ने मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी पति-पत्नी को हत्या का दोषी करार दिया। न्यायालय ने शेखपुरा डीह निवासी श्रीकांत सिंह और उनकी पत्नी सुनीता देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक दयानंद राय एवं उनके सहयोगी समीर मिश्रा ने मामले की प्रभावी पैरवी की। न्यायालय में अनुसंधानकर्ता, चिकित्सक सहित कुल 17 गवाहों की गवाही कराई गई, जिससे अभियोजन का पक्ष मजबूत हुआ। अ...
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