अलीगढ़, जनवरी 30 -- अलीगढ़। एएमयू ओल्ड ब्वायज एसोसिएशन के महासचिव आजम मीर खान को उप रजिस्ट्रार आगरा ने मूल अभिलेख दो फरवरी तक जमा करने का अंतिम अवसर दिया है। आदेश में कहा है कि कालातीत घोषित होने के बाद नियमानुसार प्रबंध समिति को कोई भी मीटिंग बुलाने का अधिकार नहीं है। इसलिए एक नवंबर के बाद की गईं सभी मीटिंग व कार्रवाई गैरकानूनी हैं। 27 जनवरी को किए इस आदेश में लिखा है कि पिछले लगभग एक साल से संस्था के सभी साक्ष्य, प्रमाण, अभिलेख, कार्यवाही रजिस्टर, एजेंडा रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, अधपन्ना रसीद, कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट आदि को जमा करने को लगातार कहा जा रहा है। मगर आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा।

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