सुल्तानपुर, नवम्बर 27 -- सुलतानपुर, संवाददाता जिला एवं सत्र न्यायालय में कार्यरत अभियोजन अधिकारियों की ड्यूटी में लापरवाही के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के महानिदेशक अभियोजन से रिपोर्ट तलब की है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों की आत्मसमर्पण याचिका पर रिपोर्ट समय से नहीं देने पर ये आदेश जारी किया है। रायबरेली निवासी संदीप कुमार और उदय सिंह ने वकील अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा के जरिए बीते सात नवम्बर को आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन गौरीगंज थानाध्यक्ष ने कई दिनों तक इस पर रिपोर्ट नहीं भेजी। संदीप कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस पर कार्रवाई की मांग की। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने अमेठी की एसपी को तलब कर थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। मामले की सुनवाई शुक्रवार को फिर होगी।

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