देवघर, अप्रैल 25 -- देवघर प्रतिनिधि अमानत में ख्यानत एवं धोखाधड़ी सहित विभिन्न आरोपों से संबंधित एक मामले में देवघर की अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी संध्या प्रसाद की अदालत ने पूरी सुनवायी के बाद अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनायी। मिली जानकारी के अनुसार परिवाद संख्या 1052/2022 के इस मामले में रिखिया थाना अन्तर्गत ताराबाद ग्राम निवासी शंभु पुजहर को भादवि की धारा 420 एवं 406 के तहत दोषी पाया। धारा 420 के तहत क्रमश: दो वर्ष की कैद सहित सात हजार रुपए जुर्माने के दंड से दंडित किया गया। जुर्माना राशि अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा। धारा 406 के तहत अभियुक्त को एक वर्ष की कैद सहित तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी। यह जुर्माना राशि अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा। फैसले के अनुसार दोनों सजाएं साथ...