देवघर, अप्रैल 27 -- देवघर प्रतिनिधि साइबर अपराध से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवायी के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश-सह-साइबर मामलों के विशेष न्यायाधीश ने एक अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनायी, जबकि इसी मामले में संदेह का लाभ देते हुए दस आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मारगोमुण्डा थाना अन्तर्गत केंदुआटांड़ ग्राम निवासी अभियुक्त दिलीप दास को भारतीय दंड विधान की धारा 420 के तहत दोषी पाया गया एवं उसे तीन वर्षों के कारावास की सजा सहित पच्चीस हजार रुपये जुर्माने का दंड दिया गया। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह साधारण कारावास का अतिरिक्त दंड भी भोगना होगा। इस मामले में संदेह का लाभ देते हुए आरोपी पिंटु मांझी, तेज नारायण कुमार, अजय राउत, राहुल दास, सनोज दास, रोबिन दास, शमशेर अंसारी, मो...
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