देवघर, अगस्त 13 -- देवघर। चेक बाउंस से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति विजय उपाध्याय की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवाद संख्या 987/ 2020 के इस मामले में देवघर की हरि नारायण मुखर्जी रोड निवासिनी गायत्री देवी को मामले में दोषी पाते हुए एक वर्ष साधारण कैद की सजा सुनाई गई। अभियुक्त गायत्री देवी को यह भी आदेश दिया गया कि वह 5,52,168 रुपए बतौर मुआवजा परिवादी बुद्धिनाथ ठाकुर को अदा करे। मुआवजा राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा। आरोप के अनुसार अभियुक्त ने परिवादी की दुकान से सामान लिया था और उसके एवज में जो चेक दिया था, वह बैंक से बाउंस करार दिया गया। चेक बाउंस होने के बाद जब अभियुक्त ने चेक राशि का भुगतान ...