गोरखपुर, मार्च 7 -- गोरखपुर। गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश सुबोध वार्ष्णेय ने खोराबार थाना क्षेत्र के सेमरा देवी प्रसाद उर्फ कठउर निवासी अभियुक्त नारद निषाद व पथरा निवासी अभियुक्त पंचम निषाद को सात साल के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र एवं रामप्रकाश सिंह का कहना था कि वादी भजुराम ने अपनी लड़की संवरी की शादी महेंद्र से की थी।16 सितम्बर 2008 को वादी को सूचना मिली कि उसके दामाद महेंद्र की उसके घर में मृत्यु हो गई है। वादी अपने लड़की के ससुराल कठउर आया तो पता चला कि उसके दामाद की लाश घर में हुक पर साड़ी से लटकी थी। दौरान विवेचना अभियुक्त...
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