प्रयागराज, जनवरी 31 -- रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए रेलवे बोर्ड ने राहत भरा फैसला लिया है। अब केवल दिव्यांगता प्रमाणपत्र पर 'अस्थायी' (टेंपरेरी) शब्द लिखे होने के आधार पर किसी भी उम्मीदवार का आवेदन निरस्त नहीं किया जाएगा। इस निर्णय से हजारों दिव्यांग युवाओं को रेलवे भर्ती में आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी उम्मीदवार की दिव्यांगता की स्थिति ऐसी है जो समय के साथ बढ़ सकती है (प्रोग्रेसिव), जिसमें कोई बदलाव नहीं होना है (नॉन-प्रोग्रेसिव) या जिसके भविष्य में ठीक होने की कोई संभावना नहीं है (नॉट लाइकली टू इम्प्रूव), तो उसे आरक्षण के उद्देश्य से 'स्थायी' ही माना जाएगा। ऐसे मामलों में आवेदन खारिज नहीं किए जाएंगे। हालांकि, जिन प्रमाणपत्रों पर साफ तौर पर 'लाइकली टू ...