सीवान, जनवरी 9 -- सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के एक होटल में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में भारतीय कानून दंड संहिता धारा 411 व 412 में राज्य स्तर पर किए गए संशोधन के संबंध में हुए बदलाव पर चर्चा-परिचर्चा की गई। इस क्रम में यह बात सामने आई कि अब कोई भी पुलिसकर्मी बड़े अधिकारियों के आदेश के बाद भी सर्राफा व्यवसायी व स्वर्ण व्यवसायी को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। गिरफ्तारी से पूर्व सभी को एक जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले इस कानून के तहत कोई भी पुलिस पदाधिकारी बिना किसी सबूत व सिर्फ शक के आधार पर किसी भी सर्राफा व स्वर्ण व्यवसायी को चोरी का माल खरीदने के आरोप में प्रताड़ित करते थे। लेकिन नए कानून में बिहार पुलिस मुख्यालय से जो आदेश पारित हुआ है उसके तहत अब एसपी व डीएसपी रैंक के अधिकारी को ही अधिकार होगा कि...
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