भागलपुर, अक्टूबर 10 -- भागलपुर। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद निर्वाचन आयोग ने 72 घंटे के अंदर तमाम राजनीतिक दलों को अपने पोस्टर, बैनर हटा लेने का निर्देश दिया था। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर पोस्टर-बैनर लगे हुए हैं। ऐसे में अब पोस्टर बैनर पाए जाने पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन तथा संपत्ति विरोपण अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि गुरुवार शाम 4 बजे स्वत: पोस्टर-बैनर हटाने की अवधि समाप्त हो गई है। अब जांच में कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 6 अक्टूबर की शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा आम निर्वाचन का प्रेस नोट जारी किया था।

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