पूर्णिया, सितम्बर 24 -- पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेटेशन को लेकर परिवहन विभाग सख्त नजर आ रहा है। इसके तहत वाहनों के नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए अब इन दस्तावेजों में ऑनर को हर हाल में अपना मोबाइल अपडेट कराना होगा, वरना उनके वाहनों का सर्टिफिकेट निर्गत नहीं किया जा सकेगा और बिना सर्टिफिकेट के वाहन परिचालन पर उन्हें भारी- भरकम जुर्माना होगा। दरअसल ऑनलाइन चालान की व्यवस्था के बाद से आरसी एवं डीएल में ऑनरों को आधार से लिंक्ड से मोबाइल नंबर को अपडेट कराने को विभागीय स्तर से अनिवार्य कर दिया गया है। आरसी के लिए वाहन एवं डीएल के सारथी एप से संबंधित क्यूआर कोड जेनरेट किए गए हैं। जिसकी सहायता से लोग घर बैठे अपने मोबाइल नंबर को इन दस्तावेजों में अपडेट कर सकते हैं। फिर भी समूचे स...
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