शाहजहांपुर, जनवरी 1 -- बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के तहत एलएमवी-1 (घरेलू) अधिकतम 2 किलोवाट और एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) 1 किलोवाट भार वाले नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों और विद्युत चोरी के प्रकरणों में छूट की तिथि बढ़ा दी गई है। योजना में पंजीकरण की प्रथम चरण की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर तीन जनवरी 2026 कर दिया गया है। योजना की अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत रहेंगी। उपभोक्ता इस अवधि के भीतर पंजीकरण कर लाभ उठा सकते हैं।
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