बलिया, फरवरी 19 -- बलिया, संवाददाता। बाइक और लग्जरी वाहनों की तर्ज पर छोटे व्यवसायिक वाहनों को अब एक बार ही रोड टैक्स देना होगा। इससे जनपद के हजारों वाहन मालिकों को इसका सीधे लाभ मिलेगा। वाहन स्वामियों को इस योजना के बारें में जानकारी देने के लिए परिवहन विभाग की ओर से कैंप भी लगाया जायेगा। निजी (प्राइवेट) वाहनों के लिए वन-टाइम टैक्स का प्राविधान है। कुछ साल पहले शासन की ओर से तीन हजार किलोग्राम भार क्षमता वाले वाहनों के लिए वन-टाइम टैक्स लागू किया गया। सूत्रों की मानें तो परिवहन विभाग की ओर से अब इसे बढ़ाकर 75 हजार किलोग्राम तक के भार क्षमता वाले वाहनों के लिए भी इस योजना को जारी किया गया है। बदले नियम के अनुसार उक्त भार क्षमता के कॉमर्शियल वाहनों को 15 वर्ष तक अलग से कोई टैक्स नहीं देना होगा। वैसे इससे पहले छोटे-बड़े सभी वाणिज्यिक वाहनों...