आजमगढ़, अगस्त 1 -- आजमगढ़, संवाददाता। जमीन के जालसाजों पर नकेल लगाने के लिए निबंधन विभाग ने नई व्यवस्था शुरू की। अब ओटीपी बताए बगैर रजिस्ट्री नहीं होगी। रस्जिस्ट्री से पूर्व ओटीपी बताने के बाद ही आवेदन स्वीकार होंगे। इसके लिए तैयार किये गए नये साफ्टवेयर में क्रेमा और विक्रेता दोनों के आधार कार्ड लिंक किये जाएंगे। मोबाइल पर आए ओटीपी को तीस सेकेंड भरना आवश्यक हैं, ऐसा न होने पर उसे दोबार ओटीपी लेना होगा। अमूमन अधिकतर लोग निबंधन कार्यालय में जब जमीन, भवन और खेत का बैनामा करने जाते हैं तो आनलाइन आवेदन के दौरान सही जानकारी छिपाने के इरादे से आधे-अधुरे मोबाइल नंबर, पैन और आधार कार्ड का नंबर दर्ज करा देते हैं। जिससे उक्त संपत्तियों के खरीद-फरोख्त की पूरी जानकारी सरकार को नहीं हो पाती है। इस जालसाजी को रोकने के लिए निबंधन विभाग ने अपना पुराना साफ्...