बदायूं, जनवरी 26 -- बदायूं, संवाददाता। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सीएमओ द्वारा नामित डॉक्टरों द्वारा ऑनलाइन जारी किए गये मेडिकल प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे। इस संबंध में एआरटीओ प्रशासन एवं प्रवर्तन हरिओम ने आदेश जारी कर दिया है। एआरटीओ ने कहा है कि किसी भी प्रकार का ऑफलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के दौरान फर्जी मेडिकल पकड़े जाने के मामले आने के बाद एआरटीओ प्रशासन एवं प्रवर्तन हरिओम ने तत्काल प्रभाव से ऑफलाइन मेडिकल प्रमाण पत्रों पर रोक लगा दी है, साथ ही उन्होंने आदेश जारी कर कहा है की ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के दौरान लगने वाले मेडिकल प्रमाण पत्र सिर्फ सीएमओ द्वारा नामित किए गये डॉक्टर द्वारा ऑनलाइन जारी किया ही मान्य किया जाएगा। उन्होंने आवेदकों से कहा है कि आवेदन के दौरान प्राप्त होने वाले ई...