उन्नाव, फरवरी 20 -- उन्नाव। अब कामर्शियल वाहनों पर हर साल टैक्स जमा करने का झंझट नहीं रहेगा। एक बार टैक्स जमा करके 15 से 20 साल की तय अवधि तक सड़कों पर बिना किसी खौफ के अपने वाहन दौड़ा सकेंगे। अभी तक 3 माह या फिर हर साल में कामर्शियल वाहनों को टैक्स की मार झेलनी पड़ती थी। जो अब प्राइवेट वाहनों की तरह एक बार टैक्स जमा करेंगे। अब कंपनी से नया वाहन निकाला जा रहा है तो वाहन के निर्धारित रेट के सापेक्ष तय फीसदी में टैक्स सिर्फ एक बार जमा करना होगा। अगर वाहन चार, पांच साल या फिर पहले से पंजीकृत वाहनों को प्रति वर्ष 8 फीसदी छूट के साथ उसे इन कर व्यवस्था के तहत टैक्स की अदायगी करनी होगी। भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटर साइकिल पर वाहन के मूल्य का 12.5 फीसदी टैक्स देना होगा। तिपहिया मोटर कैब पर 7 फीसदी, 10 लाख तक के मोटर कैब (तिपहिया मोटर क...