बुलंदशहर, अप्रैल 19 -- आनलाइन एप के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई। पंजीकरण के बाद उन्हें श्रम विभाग की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने पर कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा भी दी जाएगी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने वाले तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यशील कर्मचारियों को अनुबंध की शर्तों के अधीन मेहनताना दिया जाता है। उनका नियोक्ता के साथ कर्मचारी और सेवायोजक जैसा संबंध नहीं होता है। वह केवल डिजिटल माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन्हें प्लेटफार्म वर्कर्स या गिग वर्कर्स कहते हैं। ऑनलाइन एप से जुड़े नियोक्ता को एग्रीगेटर्स कहा जाता है। अब इन्हीं कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा दे...
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