कोडरमा, दिसम्बर 14 -- कोडरमा, वरीय संवाददाता सामाजिक सुरक्षा कोड लागू होने के बाद कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के नियमों में बदलाव किए गए हैं। यदि किसी कर्मचारी का 31 दिसंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो उसके संबंध में किसी प्रकार के अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही, अब ईएसआई कानून सभी माइंस (खदानों) पर भी लागू हो चुका है। ऐसे में सभी माइंस के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं संबंधित संस्थानों से रजिस्ट्रेशन कराने का अनुरोध किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय कार्यालय के जनसंपर्क अधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि कोडरमा जिले में कई ऐसे नियोजन संस्थान हैं, जिनके यहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, बावजूद इसके संस्थान का ईएसआई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा रहा है। कहा कि एक जनवरी से ऐसे सभी निय...
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