प्रयागराज, मई 28 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद आपत्तिजनक भाषण मामले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है। मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी की याचिका में आपत्तिजनक भाषण के ऑडियो से जुड़ी फॉरेंसिक रिपोर्ट चुनौती दी है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर सरकार को जवाब के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 11 जून की तारीख लगाई है। अब्बास अंसारी पर 2022 में मऊ जिले में एक रैली के दौरान वह मंच साझा करने का आरोप है जहां उनके भाई ने चुनाव परिणाम आने के बाद सरकारी अधिकारियों को सबक सिखाने की धमकी दी थी। मऊ पुलिस ने मार्च 20...
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