रांची, फरवरी 6 -- रांची, संवाददाता। अवैध रूप से अफीम बरामदगी के मामले में न्यायिक हिरासत में रहकर ट्रायल फेस कर रहे अभियुक्त सिंटू कुमार को अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 9 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। उसको 26 मई 2024 को बुंडू पुलिस ने 3.650 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया था, तब से वह लगातार न्यायिक हिरासत में है। अदालत पूर्व में तीन बार उसको जमानत देने से इनकार कर चुकी है। घटना को लेकर को बुंडू थाना में कांड संख्या 65/2024 (एन) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन के अनुसार, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 26 मई 2024 को बुंडू के ताऊ मोड़ के पास जांच के दौरान आरोपी को पकड़ा था। तलाशी में उसके पास से 3.650 किलोग्राम अफीम बरामद हुई थी, जो व्यावसायिक (कॉमर्शियल) मात्...