सहारनपुर, दिसम्बर 22 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के आरोप में तीन लोगों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 70-70 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए अदा न करने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा से भी दंडित किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि बीते वर्ष 11 जनवरी को अफजाल अपने घरा से गया था। वापिस न आने पर परिजनों ने उसे काफी तलाश किया। पत्नी आशिया ने पति अफजाल उर्फ मोनू के न मिलने पर तीनों लोगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर दस दिनों के बाद एक गड्ढे से अफजाल का शव बरामद कर लिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनित कुमार वासवानी ने उस्मान, नरेंद्र सैनी और महताब को अफजाल उर्फ मोनू की हत...