मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 5 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बगैर वैध वीजा के अफगानी नागरिक इस्माइल रहीमी को अपने घर में रखने के मामले में होमगार्ड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण ठाकुर पर शिकंजा कस रहा है। पुलिस ने उनके खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य पेश किया है। अरुण ठाकुर ने एक साल तक रहीमी को अपने घर में काम करने के लिए रखा था। यही नहीं उसके वीजा नवीकरण के आवेदन में भी अपने पुत्र हर्षित आनंद का मोबाइल नंबर दर्ज किया था। नोएडा इंटरनेशनल विवि में पढ़ाई के नाम पर भारत आए इस्माइल रहीमी के उस विवि में पढ़ने का भी कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस के साक्ष्य पेश करने के अलावा विशेष कोर्ट ने अरुण ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने आदेश में अरुण ठाकुर के अपराध को गंभीर माना है। दरअसल, इस बावत तुर्की थाने में दर्ज केस में अरुण ठाकुर नामजद आरोपित नही...
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