भभुआ, जनवरी 31 -- अदालत द्वारा लगाए गए अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास (पेज तीन) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला व अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह बाल न्यायालय बलजिन्दर पाल की अदालत ने बच्चे से अप्राकृतिक यौनाचार मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनायी। सजा पाने वाला अभियुक्त सुनील मुसहर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है। अदालत ने आरोपित को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाया है। भारतीय दंड विधान की धारा 377 में 10 वर्षों के कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 वर्षों के कठोर कारावास एवं पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की ...