सुल्तानपुर, फरवरी 19 -- सुलतानपुर। लम्भुआ थाने के एक गांव के किशोर के साथ 22साल पूर्व अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के मामले में एससी-एसटी की विशेष कोर्ट के जज राकेश पांडेय ने दोषी लहूरी मिश्र को दस साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर छह हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। एफआईआर पीड़ित के नाना ने लम्भुआ थाने में लिखाई थी। आरोप था कि लहूरी मिश्र उर्फ़ रामानंद मिश्र ने किशोर को झाड़ी में खींचकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया।
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