आगरा, मई 1 -- पांच साल के बालक को खिलाने के बहाने ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य के मामले में आरोपी प्रदीप निवासी मलपुरा को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी सुभाष गिरि एवं विशेष अभियोजन अधिकारी विजय किशन लवानिया ने वादी, विवेचक, चिकित्सक आदि को गवाही में पेश किया। वादी ने थाना मलपुरा पर 15 मई 2021 को तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपी प्रदीप ने उसके पांच वर्षीय पुत्र को खिलाने के बहाने ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य एवं पॉक्सो एक्ट के आरोप में कार्रवाई की। पुलिस ने 16 मई को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचक ने अहम साक्ष्य जुटा 13 जून 2021 को आरोपी ...